धारा 4 के अमल में लाने से सूचना आवेदन कम हो जायेंगे – अनिल गलगली
बृहन्मुंबई नगर निगम पी/साउथ डिवीजन कार्यालय द्वारा “सूचना का अधिकार दिवस” का आयोजन किया गया
सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने स्पष्ट राय व्यक्त की कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के कार्यान्वयन से सूचना के अनुरोधों की संख्या में कमी आएगी। गलगली ने कहा कि यदि आवेदकों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाए तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
बृहन्मुंबई मनपा पी/दक्षिण प्रभाग कार्यालय की ओर से गोरेगांव पश्चिम वार्ड कार्यालय सभागार में “सूचना का अधिकार दिवस” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली और सूचना अधिकार कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक मामलों के सलाहकार शरद यादव ने विभाग के सभी जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया तथा उपस्थित लोगों को सूचना के अधिकार के संबंध में समय-समय पर किये गये निर्णयों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन सहायक आयुक्त संजय जाधव ने किया। अनिल गलगली ने आगे कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के साथ-साथ महाराष्ट्र सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 2005 के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण का विनियमन और सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में देरी की रोकथाम अधिनियम, 2005 पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो अपीलों की संख्या कम हो जाएगी और मुंबई नगर निगम वास्तव में पारदर्शी हो जाएगा।